अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के ऐतिहासिक फैसले में राष्ट्रपति Donald Trump के “इमरजेंसी टैरिफ” को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि IEEPA के तहत टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं, बल्कि कांग्रेस के पास है। <br /> <br />हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि भारत पर लगे सभी टैरिफ तुरंत खत्म हो गए हैं। लेकिन 18% तक के रेसिप्रोकल टैरिफ हटने की संभावना जरूर मजबूत हुई है। अब यह देखना होगा कि अमेरिकी प्रशासन इस फैसले को कैसे लागू करता है और आगे क्या कदम उठाता है। <br /> <br />भारत के लगभग 55% निर्यात पर जो अतिरिक्त शुल्क लगा था, उसके हटने की उम्मीद से फार्मा, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल सेक्टर में राहत की संभावना बनी है। यदि टैरिफ हटते हैं, तो इन सेक्टरों को लागत में कमी, बेहतर मार्जिन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिल सकती है। <br /> <br />#USSupremeCourt #TrumpTariff #EmergencyTariff #IndiaUSTrade #ReciprocalTariff #IEEPA #TradeWar #IndiaExports #USIndiaRelations #BreakingNews #GlobalTrade #TariffUpdate #TradeStability #Section232 #USPolitics #IndiaRelief #TradeNews<br /><br />~HT.410~ED.194~
